Love Jihad: उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्ज हुआ 'लव जिहाद' का पहला मामला, आरोपी की तलाश में पुलिस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में मुकदमा दर्ज किया गया है। उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल उबैस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके तहत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में डाला गया है।

लव जिहाद कानून के मुख्य बिंदु:
-गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी। दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।

-महिला SC/ST कैटेगरी में आती है तो उसका जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे मामले में जुर्माना 25 हजार रुपए होगा।

-सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि 50 हजार तक होगी।

-अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने की रकम 10 हजार रहेगी।



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First Case Registered in Bareilly Under ‘Love Jihad’ Law
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source https://www.bhaskarhindi.com/national/news/first-case-registered-in-bareilly-under-love-jihad-law-189912

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