स्कूलाें के ट्यूशन फीस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्कूलों का रोल बैक

निजी स्कूलाें में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लिए जा रहे ट्यूशन फीस लेने पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। इस आदेश के बाद कई स्कूलों ने रोलबैक का आदेश भी जारी करना शुरू कर दिया है। अभिभावकों से कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने फीस जमा कर दिया है उन्हें जून और जुलाई वाली फीस में अरजेस्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इसे अभिभावकों की जीत बताया है।

मंच का कहना है कि कोर्ट ने फरीदाबाद समेत प्रदेशभर के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। क्योंकि लॉकडाउन में अभिभावकों का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व जिला सचिव डॉ. मनोज शर्मा ने चेयरमैन एफएफआरसी को पत्र लिखा है कि जिन स्कूल प्रबंधकों ने अभी भी बढ़ी हुई फीस को वापस नहीं लिया है उनसे फीस रोल बैक कराएं। जो स्कूल प्रबंधक ऐसा न करें उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मंच ने अभिभावकों से कहा है जो स्कूल अभी भी नोटिस जारी कर ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं वह नोटिस के साथ चेयरमैन एफएफआरसी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराएं।



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